सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 10  हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

विधि संवाददाता/सुलतानपुर, अमृत विचार। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व शादी का झांसा देकर किशोरी से दुराचार करने के दोषी अखिलेश यादव को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।   

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 12 जुलाई 2018  को  दर्ज  हुए केस में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया था कि आरोपी अखिलेश यादव ने उसकी बहन के साथ सात जुलाई 2018 में शादी का झांसा देकर दुराचार किया था तथा बताने पर हत्या की धमकी दी थी। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए  गये छह गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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