अदालत का फैसला : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने सुनाई सजा

अदालत का फैसला : हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

बहराइच, अमृत विचार। जरवलरोड थाना क्षेत्र के अहाता गांव निवासी दो अभियुक्तों को न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों को 21 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

जिले के जरवलरोड थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के वन विभाग अहाता निवासी रामलखन यादव, राजितराम यादव, राममूरत यादव व रामतेज यादव के खिलाफ जमीनी विवाद में लाठी डंडो व धारदार हथियार से हमला करने के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में विभिन्न धाराओं में 15 नवंबर 1998 को मुकदमा दर्ज किया था। मामले में तत्कालीन विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूरी कर गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर जांच आख्या न्यायालय पर सौपी थी।

मुकदमें में मंगलवार को सुनवााई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील जायसवाल ने अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार की कोर्ट पर घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्तों को अधिक से अधिक से सजा देने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई करते हुए मुदकमें में अभियुक्त रामलखन यादव व रामतेज यादव को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट दोनों अभियुक्तों को 21 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने की स्थित में अभियुक्तों को 10/10 माह का अतिरिक्त सश्रम करावास की सजा भुगतनी होगी।

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