Jalaun: भाभी की हत्या करने पर देवर को आजीवन कारावास
जालौन (उरई), अमृत विचार। न्यायालय में 18 माह चले ट्रायल के बाद भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर फैसला के साथ 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि नदीगांव थाना क्षेत्र के कुरचोली निवासी सतीश शर्मा ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 8 जनवरी को उसकी पत्नी पूजा शर्मा शुगर की बीमारी की दवा लेने ग्वालियर अपने बेटियो के साथ जाना चाहती थी। उसने छोटे भाई अविनाश उर्फ नीतू के साथ जाने की बात कही और उसकी पत्नी अविनाश के साथ घर से निकल गई।
बताया कि अविनाश ने उसकी पत्नी पूजा शर्मा की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। उसकी बेटियां को खेत की ओर जाने वाली कच्ची रास्ता के बगल में सड़क किनारे उसकी पत्नी गंभीर रूप में घायल पड़ी मिली। जिसने इशारे से उसकी बेटियो को बुलाया और इसके बाद उसकी मौत हो गई।
बेटियों ने भाई अविनाश को मौके से भागते देखा था। पुलिस ने अविनाश के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर घटना के दूसरे दिन उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार की अदालत में करीब 18 माह चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई।
जिसमें दोनों के अधिवक्ताओ की बहस गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने आरोपी अविनाश उर्फ नीतू शर्मा को भाभी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं बल्कि पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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