Renukaswamy murder case: बेंगलुरु की अदालत ने Actor Darshan व अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 सितंबर तक बढ़ायी

Renukaswamy murder case: बेंगलुरु की अदालत ने Actor Darshan व अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 सितंबर तक बढ़ायी

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा के साथ उनकी महिला मित्र पवित्रा गौड़ा और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। दर्शन और पवित्रा समेत सभी 17 आरोपियों को सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर राज्य की विभिन्न जेलों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। 

पुलिस ने पिछले सप्ताह मामले में 3,991 पृष्ठों का प्रारंभिक आरोपपत्र अदालत में सौंपा था। इस बीच, दर्शन ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर मीडिया संगठनों को आरोपपत्र की कोई भी जानकारी प्रसारित या प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया। दर्शन (47) अभी बल्लारी की जेल में हैं। उन्हें अदालत की अनुमति के बाद यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया था। 

दर्शन की एक आदतन अपराधी समेत तीन अन्य लोगों के साथ जेल परिसर में एक कुर्सी पर बैठ कर और हाथ में कॉफी का मग लेकर धूम्रपान करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी जिससे विवाद पैदा होने पर उन्हें बल्लारी जेल भेज दिया गया। एक कथित वीडियो में दर्शन जेल से वीडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से बात करते हुए भी दिखायी दिए थे।

अदालत ने इस हत्या मामले में अन्य सह-आरोपियों को भी राज्य में विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। अन्य आरोपी पवन, राघवेंद्र और नंदीश अब मैसुरु जेल में हैं जबकि जगदीश और लक्ष्मण शिवमोग्गा जेल में, धनराज धारवाड़ जेल में, विनय विजयपुरा जेल में, नागराज कलबुर्गी/गुलबर्गा जेल में तथा प्रदोष बेलगावी जेल में हैं। 

तीन आरोपी - पवित्रा गौड़ा, अनुकुमार और दीपक यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में ही हैं। चार आरोपियों - रवि, कार्तिक, निखिल और केशवमूर्ति को पहले तुमकुरु जेल में स्थानांतिरत किया गया था और वे वहीं हैं। परप्पना अग्रहारा जेल के मुख्य अधीक्षक समेत नौ जेल अधिकारियों को दर्शन को ‘‘विशेष सुविधाएं’’ देने की प्रारंभिक जांच के बाद उनकी ‘‘खामियों’’ को लेकर निलंबित कर दिया गया था। 

दर्शन के खिलाफ जेल कानून और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत तीन प्राथमिकियां भी दर्ज की गयीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे जिससे नाराज होकर दर्शन ने कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश रची। 

उसका शव नौ जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के समीप मिला था। चित्रदुर्ग में दर्शन के ‘फैन क्लब’ में शामिल एक आरोपी राघवेंद्र यहां आर आर नगर में रेणुकास्वामी को अभिनेता से मिलवाने के बहाने लेकर आया था। वहां रेणुकास्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुकास्वामी की कई चोटों के परिणामस्वरूप खून बहने के कारण मौत हो गयी थी।

 पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आरोपी नंबर एक पवित्रा गौड़ा रेणुकास्वामी की हत्या के लिए ‘‘मुख्य वजह’’ थी। सूत्रों ने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।  

यह भी पढ़ें:-UP 69000 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को जारी किया नोटिस

ताजा समाचार

Unnao: एआरटीओ प्रवर्तन को पाकिस्तान के नम्बर से आई कॉल, फोन करने वाले ने कहा ये...सुनकर सहमे अधिकारी, जानिए पूरा मामला
Kanpur: एपी फैनी जमीन मामला: सलीम बिरयानी ने खोले कई गहरे राज; सफेदपोश समेत 12 नाम उजागर
चेतावनी बिंदु के पास पहुंच रहा है गंगा का जलस्तर : विधायक और डीएम ने 150 बाढ़ पीड़ियों को बांटी राशन सामग्री
100 से अधिक लोगों को मकान खाली करने की नोटिस : खलिहान और रास्ते की जमीन पर मकान बनाने का आरोप
Jalaun: जुआ खिलवाने में थानाध्यक्ष और 2 सिपाही निलंबित; 17 जुआरी भी गिरफ्तार, इतने लाख रुपये बरामद...
लखीमपुर खीरी: भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई ने तमंचे से खुद को गोली से उड़ाया