Kanpur: पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष Avanish Dixit को इस मामले में मिली जमानत...यहां पढ़ें

Kanpur: पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष Avanish Dixit को इस मामले में मिली जमानत...यहां पढ़ें

कानपुर, अमृत विचार। क्रिस्टल पार्किंग में चकेरी निवासी युवक से वाहन पार्किंग के लिए जबरन वसूली करने के मामले में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। पीड़ित ने कोतवाली में अवनीश समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

चकेरी चंद्रनगर चरारी निवासी अनिल कुमार ने कोतवाली में प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, अजीत यादव, मनोज यादव, अभिनव शुक्ला व 4-5 अज्ञात के खिलाफ जबरन वसूली, बलवा, मारपीट, गालीगलौज व धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 2 जुलाई को शाम करीब 5.30 बजे वह परेड चौराहा स्थित क्रिस्टल पार्किंग में अपनी गाड़ी खडी करने गए थे। 

बताया कि शाम को वहां पर उक्त आरोपी बैठे थे। उन्होंने पूछा कि गाड़ी खड़ी करने का कितना पैसा लेते हो और 200 रुपये निकालकर दिया। आरोप है, कि इस पर उक्त लोग 500 रुपये मांगने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि 500 रुपये दूंगा लेकिन उसकी रसीद दीजिए। आरोप है, कि इसी बात पर उक्त लोग गाली करने लगे। इस बात का विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मारने पीटने लगे। 

आरोपियों ने कहा कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने की औकात नहीं है, पैसा पूछते हो। पीड़ित का आरोप है, कि कहा अगर कहीं शिकायत करोगे तो जान से मरवा देगें। मामले में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष की ओर से सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 

गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवनीश की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। वहीं सिविल लाइंस निवासी सैमुएल गुरुदेव की ओर से डकैती के दर्ज कराए गए मुकदमे में भी अवनीश की जमानत याचिका पर एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित की ओर से बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की।  

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