संभल: पत्नी की जलाकर हत्या करने पर पति को आठ साल की सजा

कोर्ट ने दोषी पति पर 6 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है

संभल: पत्नी की जलाकर हत्या करने पर पति को आठ साल की सजा

चन्दौसी, अमृत विचार। दहेज के लिए पत्नी की जला कर हत्या करने के मामले में पति को दोषी मानते हुए अदालत ने आठ वर्ष के कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 22 फरवरी 2016 को थाना हयातनगर के गांव रूदायन की है। 
  
जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी वीरपाल ने 24 फरवरी 2016 को थाना रजपुरा में दीपक पुत्र दरबारी निवासी गांव रुदायन थाना हयातनगर जनपद संभल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी बेटी गीता की शादी 10 माह पहले दीपक के साथ की थी। 

शादी के एक माह बाद ही दीपक दहेज के लिए गीता को प्रताड़ित करने लगा। कई बार उसे मारपीट कर घर से निकाला गया था। 22 फरवरी को दीपक ने गीता से एक लाख रुपये लाने के लिए कहा था। गीता ने मना किया तो दीपक ने उस पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। जिससे गीता गंभीर रुप से झुलस गई। 

संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय से रेफर करने के बाद गीता को दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान दो मार्च 2016 की शाम करीब पौने सात बजे गीता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा 304 बी बढ़ा दी थी और साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 

तब से मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेज एण्ड पॉक्सो एक्ट) संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर बहस करते हुए दलीलें पेश कीं। 

बुधवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी पति दीपक को दोषी करार देते हुए धारा 304बी आईपीसी में आठ वर्ष के कारावास तथा 498ए में तीन वर्ष के कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। 

अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दो वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी और जेल में बितायी गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी।

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