Kanpur News: किशोरी से गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

एडीजे-13 की कोर्ट ने सुनाया आदेश

Kanpur News: किशोरी से गैंगरेप के दोषी को 20 साल की सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

कानपुर, अमृत विचार। किशोरी से गैंगरेप में आरोपी को एडीजे-13 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। किशोरी की मां ने बर्रा थाने में गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मामले में किशोर आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। 

बर्रा थानाक्षेत्र निवासी महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा 6 की छात्रा थी। 18 अक्टूबर 2018 की सुबह 11 बजे बेटी किराना दुकान से सामान लेने जा रही थी। इस दौरान दामोदर नगर निवासी रवि अपने किशोर साथी के साथ स्कूटी से आया और उनकी बेटी का मुंह दबा कर अपने घर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ रेप किया।

एक युवक ने उन्हें यह जानकारी दी तो वह रवि के घर पहुंची, जहां उन्होंने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे-13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि मामले में एक आरोपी किशोर है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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