रामपुर : गोकशी में छह दोषियों को सात-सात साल की कैद, कोर्ट ने तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगाया 

रामपुर : गोकशी में छह दोषियों को सात-सात साल की कैद, कोर्ट ने तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगाया 

रामपुर,अमृत विचार। गोकशी के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने छह दोषियों को सात-सात साल की कैद और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

सैदनगर चौकी में तैनात दरोगा राजीव कुमार टीम के साथ 17 मार्च 2021 को गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि अब्दुल सलाम के घर में शादी है। इसमें दावत के लिए अब्दुल सलाम परिजनों के साथ गोवंशीय पशु लेकर आया है। आंगन में उसका वध किया जा रहा है। दरोगा ने मौके पर पहुचे तो वहां कुछ लोग गोवंशीय मांस काट रहे थे। पुलिस ने मौके से अब्दुल सलाम, बाबू हाजी, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रफी, मोहम्मद इस्लाम और भूरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को मौके से एक क्विंटल मांस भी मिला था। टांडा पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। 

एडीजीसी अंजू सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को गोकशी का दोषी मनाते हुए सात-सात साल की कैद और प्रत्येक को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

ये भी पढे़ं : रामपुर : टीकाकरण के दौरान 11 छात्राओं को हालत बिगड़ी, आनन-फानन में अस्पताल में कराया भर्ती

ताजा समाचार

Kanpur Suicide: भतीजे ने की छेड़छाड़ तो चाची ने दी जान...पति से बताने पर दोनों में शुरू हो गया था विवाद
Bareilly News | बरेली के जुलूस में रातभर मचा रहा भयंकर बवाल। सड़क घेरकर बैठे-फोर्स से संभाला मोर्चा।
Route Diversion In Kanpur: बुढ़वा मंगल कल...आज शाम चार बजे से बदल जाएगा रूट, यहां से हाेकर न गुजरें
यूट्यूब पर धूम मचा रही है खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती, निर्माता बोले- यह हमारे लिए गर्व की बात
कर्नाटक में मंगलुरु में दो पूजा स्थलों पर पथराव की घटनाओं के बाद इलाके में तनाव, पुलिस फोर्स तैनात
लखीमपुर खीरी : व्हाट्सएप ग्रुप पर महिला के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी, रिपोर्ट दर्ज