प्रयागराज : आईआईटी रुड़की के खिलाफ नगर निगम, सहारनपुर के वसूली आदेश पर लगाई रोक
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी, रुड़की को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ नगर निगम, सहारनपुर द्वारा 47 करोड़ से अधिक के बकाया सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगा दिया है, साथ ही राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आईआईटी रुड़की की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। दरअसल शिक्षण संस्थानों को नगर पालिका टैक्स से छूट दी गई है, इसलिए उक्त संस्था से नगर निकाय टैक्स वसूली नहीं कर सकती है।
उपरोक्त संस्थान के खिलाफ 47 करोड़ 6 लाख 67 हजार 775 रुपए वसूली की नोटिस जारी की गई थी, जिसमें से 3 करोड़ 26 लाख 43 हजार 795 वर्तमान वर्ष का कर निर्धारित किया गया था। शेष ब्याज सहित बकाया बताया गया।
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