Kanpur: फरार 12 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी...रिमांड के लिए पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस
फर्द की कॉपी न मिलने के कारण टली रिमांड, 9 को होगी सुनवाई
कानपुर, अमृत विचार। नजूल की जमीन कब्जाने के प्रयास व डकैती के मामले में फरार 12 आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया। पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की रिमांड पुलिस को नहीं मिल सकी। अवनीश के अधिवक्ता ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर 9 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन कब्जाने को लेकर 28 जुलाई को लेखपाल विपिन कुमार की ओर से प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल समेत 13 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं जमीन पर कब्जेदार रहे सैमुएल गुरुदेव की ओर से 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ डकैती, रंगदारी समेत अन्य संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
कोतवाली पुलिस ने अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अन्य सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। कोर्ट ने फरार चल रहे हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, मोहित बाजपेई, संदीप, विक्की चार्ल्स, अब्बास व जितेंद्र के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया।
वहीं मंगलवार को पुलिस अवनीश दीक्षित को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए सीजेएम कोर्ट पहुंची। भारी पुलिस फोर्स के साथ अवनीश को सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया।
अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें अब तक फर्द की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई गई। अधिवक्ता ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 9 अगस्त तक का समय दिया। रिमांड के मामले में 9 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।