बदायूं : अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

आरोपी ओमपाल की मुकदमा के विचारण के दौरान हो गई थी मौत

बदायूं : अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

बदायूं, अमृत विचार। लगभग 10 साल पहले अपहरण करके गोली मारकर हत्या करने के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार ने जिला संभल क्षेत्र के गांव फूलवती ने 4 नवंबर 2014 को संभल के थाना रजपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर पर भीकमपुर निवासी ओमपाल और रामपुर मोहकम निवासी राजू पुत्र तिलक राम ने दूध की डेयरी का कंप्यूटर लगा लिया था। डेयरी उनके बेटे जगपाल की नाम से थी पर चलते वह दोनों थे। राजू से परिवार की एक महिला के अवैध संबंध हो गए थे। जिसके चलते जगपाल ने डेयरी खाली करने को कहा था। जिसके चलते उनमें कहासुनी होने लगी। 30 अक्टूबर को ओमपाल, राजू और एक अन्य (किशोर) जगपाल के पास आए और बैंक से रुपये निकालने की बात कहकर साथ में लेकर चले गए। गांव के लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा था। कुछ दिन के बाद पता चला कि उन लोगों ने जंगल में ले जाकर जगपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी थी। साक्ष्यों को संकलित करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ओमपाल की मुकद्दमा के विचारण के दौरान मौत हो गई थी जबकि एक अन्य आरोपी को किशोर घोषित होने पर उसका आरोप पत्र किशोर न्यायालय में भेजा गया है।

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