Kanpur: हर्ष फायरिंग में हुई थी बहू की मौत, रिटायर्ड सैनिक को मिली 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...
कानपुर, अमृत विचार। नरवल स्थित गेस्ट हाउस में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में बहू की मौत होने के मामले में एडीजे-16 की कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिक को 10 साल की सजा सुनाई। 8 फरवरी 2023 को महिला पति व बच्चों के साथ चचेरे देवर की शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान उसकी कनपटी में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। मामले में गेस्ट हाउस के चौकीदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
फतेहपुर निवासी आनंद दीक्षित 8 फरवरी 2023 को नरवल थानाक्षेत्र के नौगवा गांव निवासी जय प्रयाग मैरिज हॉल में चचेरे भाई अंकित दीक्षित की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी रश्मि, बेटी अनुष्का व बेटे अंशुमान दीक्षित के साथ गए थे। बारात गेस्ट हाउस से चंद कदम की दूरी पर थी, अगवानी के दौरान रश्मि अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थी। बारात में विराट नगर, अहिरवां निवासी उनके चाचा रिटायर्ड सैनिक अजय कुमार दीक्षित ने लाइसेंसी रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी।
आनंद के मुताबिक कई बार मना करने के बाद भी अजय नहीं माने और हर्ष फायरिंग करते रहे। अजय हर्ष फायरिंग कर रहे थे, तभी मौके पर मौजूद उनकी रश्मि की कनपटी में गोली जा लगी, जिससे वह लहुलूहान हालत में गिर पड़ी। आनंद पत्नी को प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर मौके पर पहुंची नरवल पुलिस ने गेस्ट हाउस के चौकीदार पोहार गांव निवासी जियालाल की तहरीर पर अजय के खिलाफ हत्या व गैरइरादतन हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। 19 फरवरी को पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद की थी। मामला एडीजे-16 डॉ अमित वर्मा की कोर्ट में मामला विचाराधीन था।
एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाह पेश किए गए थे। मौके पर मौजूद मृतका की बेटी अनुष्का दीक्षित ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए कि उसके बाबा अजय दीक्षित ने ही गोली चलाई थी, जो उसकी मां के सिर पर लगी थी। कोर्ट ने आरोपी अजय दीक्षित को गैर इरातदन हत्या की धारा में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद 5.2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।