Chitrakoot News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद...कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका
त्वरित न्यायालय ने सुनाया फैसला

चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज हत्या में दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसे 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि फतेहपुर जिले के धाता थाने के कारीकांत गांव निवासी मो. हारून ने राजापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी गुलप्शा बेगम की शादी चार अप्रैल 2019 को राजापुर थाना क्षेत्र के बिरवा गांव निवासी मो. इलियाश से की थी।
इलियाश अन्य ससुरालीजनों के साथ दहेज में कम पैसे व सामान मिलने का कारण बताकर बेटी को प्रताड़ित करने लगा। इसकी जानकारी बेटी ने दी तो उन्होंने अब और अधिक दहेज देने में असमर्थता जताई। इससे नाराज होकर ससुरालीजनों ने 23 मई 2021 को बेटी को फांसी लगाकर मार डाला। गांव के दूसरे लोगों ने उन्हें टेलीफोन से इसकी सूचना दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने सोमवार को निर्णय सुनाया। पति मो. इलियाश को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसे 20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।