हल्द्वानी: 3 महीने 22 दिन बाद मिली साफिया मलिक को जमानत

हल्द्वानी: 3 महीने 22 दिन बाद मिली साफिया मलिक को जमानत

हल्द्वानी, अमृत विचार। मर चुके व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर मलिक का बगीचा (कंपनी बाग) की भूमि कब्जाने के आरोप में 2 अप्रैल से सलाखों के पीछे कैद साफिया मलिक को 3 महीने 22 दिन बाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। साफिया बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड बताए गए अब्दुल मलिक की पत्नी है।

22 फरवरी 2024 को नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने अब्दुल मलिक उसकी पत्नी साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417,420, 467, 468, 471 के तहत कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि साफिया ने मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर फर्जी तरीके से मलिक का बगीचा स्थित सरकारी जमीन कब्‍जाई। इस मामले की जांच एसएसआई महेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को साफिया को जमानत दे दी। आरोपी साफिया की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उस पर लगाये गये आरोप निराधार हैं।

सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।