सुल्तानपुर: हर्ष फायरिंग मामले में दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

सुल्तानपुर: हर्ष फायरिंग मामले में दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

सुल्तानपुर, अमृत विचार। हर्ष फायरिंग के उल्लंघन के आरोप में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी जिला पंचायत सदस्य बहन अर्चना सिंह के मामले में धनपतगंज के तत्कालीन अभियोजन गवाह दरोगा विकास गौतम के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने कोर्ट में गवाही देने न आने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। 

कोर्ट ने अम्बेडकरनगर के एसपी को पत्र जारी कर दरोगा विकास गौतम को 26 जुलाई को कोर्ट मे हाजिर कराने का आदेश दिया है। 14 जून 2021 को अर्चना सिंह के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने अर्चना सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सोनू सिंह का नाम भी सामने आया और दोनों पर चार्जशीट दाखिल हुई।

पुलिस टीम पर हमले के मामले में हुई गवाही 
कूरेभार थाना क्षेत्र के मायंग में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के केस में गवाही दर्ज की गई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में मायंग निवासी रवि प्रकाश श्रीवास्तव का सफाई साक्ष्य बचाव पक्ष के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने दर्ज कराया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की अगली तारीख नियत की है। कूरेभार थाने में 24 अगस्त 2006 को तत्कालीन एसओ जेएल सरोज ने पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में सोनू सिंह समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें- सुलतानपुर बार एसोसिएशन चुनाव: 8 सदस्य हुए निर्विरोध, 29 को होगा मतदान