चंपावत: बरेली निवासी चरस तस्कर को 11 साल का कारावास 

चंपावत: बरेली निवासी चरस तस्कर को 11 साल का कारावास 

चंपावत, अमृत विचार। न्यायालय ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को 11 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। छह वर्ष पुराने मामले में अभियुक्त को 1.530 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था।

अगस्त 2018 में चम्पावत पुलिस ने टनकपुर-चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडिय़ानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदजागीर, नवाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलो चरस बरामद की थी। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी लिखाई।

साक्ष्यों व गवाहों को देखते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।