बाजपुर: चीमा पेपर मिल की जमीन की हदबंदी करने गई टीम का विरोध

बाजपुर: चीमा पेपर मिल की जमीन की हदबंदी करने गई टीम का विरोध

बाजपुर, अमृत विचार। चीमा पेपर मिल की जमीन के संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए हदबंदी के आदेशों का पालन करवाने के लिए गई राजस्व विभाग की टीम को विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा और अग्रिम आदेशों तक कार्रवाई स्थगित रखने की बात कही गई है।

रामराज रोड स्थित चीमा पेपर मिल के निदेशक गुरदयाल सिंह द्वारा एलआर एक्ट के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसमें अपनी मेढ़ के साथ लगते काश्तकार द्वारा भूमि कब्जाने की शंका के चलते हदबंदी करवाए जाने का अनुरोध किया गया था जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा 24 अगस्त 2023 को आदेश जारी किए गए थे।

मामले की जानकारी होने पर दूसरे पक्ष के हरजीत सिंह द्वारा भूमि को अपनी बताते हुए तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और इन आदेशों को निरस्त किए जाने की मांग की गई जिसमें 20 जून 2024 को हरजीत सिंह की अपील उपजिलाधिकारी न्यायालय से खारिज हो गई। इसके चलते हरजीत सिंह के अधिवक्ता कुलवंत सिंह उप्पल ने मंडलायुक्त के यहां अपील की गई, लेकिन इससे पूर्व ही बुधवार को राजस्व विभाग की टीम राजस्व निरीक्षक सुनीतिपाल व पटवारी एवं फोर्स के साथ 20 जून को दिए गए नोटिसों के आधार पर हदबंदी के लिए पहुंच गई।

सूचना मिलने पर हरजीत सिंह अपने अधिवक्ता एवं समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कानूनी रूप से 19 जुलाई तक अपील का अधिकार होने की बात कहते हुए कार्रवाई का विरोध किया। काफी जद्दोजहद के उपरांत फिलहाल टीम द्वारा कार्रवाई रोक दी गई है। इस संबंध में हरजीत सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2004 में उपरोक्त भूमि 0.622 हेक्टेयर खरीदी थी जिसका बैनामा व दाखिल खारिज उनके पास है।

वहीं अधिवक्ता कुलवंत सिंह उप्पल का कहना है कि एलआर एक्ट में वही वाद दायर होते हैं जिसमें खेत एक-दूसरे की मेढ़ के साथ लगते हुए हों। यहां हरजीत सिंह की भूमि के संबंध में यह वाद प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि चार दशक पूर्व चीमा पेपर मिल प्रबंध तंत्र द्वारा स्वयं की भूमि की हदबंदी करते हुए करीब 12 फिट ऊंची दीवार बनाई गई थी। इतना ही नहीं दीवार के बाद आम पक्का रास्ता है जिसके बाद हरजीत सिंह का खेत है।

वहीं राजस्व निरीक्षक सुनीतिपाल सैनी ने बताया कि इस मामले में 27 जून को उपजिलाधिकारी न्यायालय में एक पक्ष की अपील पर सुनवाई होनी है जिसके चलते दोनों पक्षों की सहमति के उपरांत फिलहाल हदबंदी का कार्य रोका गया है। अवगत कराया कि पेपर मिल की करीब एक एकड़ भूमि मौके पर कम है, जो हदबंदी करके देखी जानी है जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत आज की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। वहीं पेपर मिल पक्ष की ओर से भी अपनी भूमि पूरी करके देने की अपील प्रशासन से की गई है।

ताजा समाचार

लखीमपुर खीरी: ससुराल में रहे युवक का पत्नी से हुआ विवाद, संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव
काशीपुर: हत्या के दो साल बाद पकड़ा गया हत्यारा... पॉलीग्राफ टेस्ट में उलझा
Kanpur: फर्जी शिक्षक भर्ती मामला: बयान देने नहीं पहुंचे बाबू और पूर्व डीआईओएस, दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की अर्जी
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से सामने आया सलीम डोला का कनेक्शन, ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी जौनपुर पुलिस  
Kanpur Dehat Crime: पत्नी ने मित्र के साथ पति को पीट-पीटकर किया अधमरा...मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
बदायूं: सेना में जाने की तैयारी कर रहे छात्र का फंदे पर मिला शव, परिवार में मचा कोहराम