नैनीताल: डॉ. विशाल प्रभाकर के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल: डॉ. विशाल प्रभाकर के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डॉ. विशाल प्रभाकर मेडिकल ऑफिसर गर्वमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल मंगलौर जिला हरिद्वार के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव आयुष को निर्देशित किया है कि वे याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मेडिकल ऑफिसर गर्वमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल मंगलौर जिला हरिद्वार में कार्यरत डॉ. विशाल प्रभाकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे हरिद्वारा में 2013 से कार्यरत हैं।

शासन ने 8 जून 2024 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण गर्वमेंट एलोपेथिक अस्पताल भरपुर जिला पौडी गढ़वाल कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसका सोलह वर्षीय पुत्र रूशिल प्रभाकर बीमारी से ग्रस्त है। जिसकी देखभाल के लिए पुरूष ही चाहिए। इसलिए उसके स्थानांतरण को निरस्त किया जाए।