Kanpur News: गुप्तांग में ईंट बांधने के आरोपी को जमानत नहीं...एडीजे 13 की कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
कानपुर में गुप्तांग में ईंट बांधने के आरोपी को जमानत नहीं
कानपुर, अमृत विचार। काकादेव कोचिंग मंडी में ऑनलाइन गेम में हुए लेनदेन के विवाद में छात्र के साथ हैवानियत बरतने वाले आरोपी की जमानत याचिका एडीजे 13 की कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी की मां की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया कि छात्र ने आरोपी से नीट में चयन कराने के नाम पर 4 लाख रुपये लिए थे।
इटावा जिले के लवेदी थानाक्षेत्र का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर इंटर की परीक्षा पास कर दोस्त केशव व शिवा के साथ कानपुर आया था। वह केशव और शिवा के साथ ही ब्वायज हास्टल में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। किशोर ने ऑनलाइन गेम एवीएटर खेलने के नाम पर केशव से 20 हजार रुपये उधार लिए, लेकिन वह गेम में पैसे हार गया था। पैसा न लौटा पाने पर शिवा, केशव, तनय, नितिन, योगेश विश्वकर्मा, संजीव ने उसे गीता नगर स्थित नितिन के फ्लैट में बंधक बना कर बेरहमी से पीटा था।
आरोपियों ने किशोर को निर्वस्त्र कर उसके गुप्तांग में ईंट बांधकर लटकाया और आग से उसे जलाया था। आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था। किशोर ने बताया था कि उसे काकादेव गीतानगर निवासी तन्मय ने स्प्रे डाल कर जलाया था। मामले में तन्मय की मां सीमा चौरसिया की ओर से एडीजे 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
जिसमें बताया गया कि वायरल वीडियो डीप फेक एप के माध्यम से बनाया गया। छात्र ने आरोपी तन्यम से नीट में सलेक्शन कराने के नाम पर 4 लाख रुपये लिए थे। वापस मांगने पर उसे जबरन फंसाया गया। लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तन्मय की जमानत याचिका खारिज कर दी है।