Prayagraj News : गैंगस्टर एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए याची की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया।
कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि याची के अधिवक्ता इस बात को ध्यान में रखें कि वर्तमान आवेदक की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आवेदन का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में वर्तमान जमानत याचिका की सुनवाई में तेजी लाई गई है जबकि याची की ओर से स्वयं ही जमानत आवेदन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 18 दिनों के बाद दाखिल किया गया है। मामले को आगामी 11 दिसंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मालूम हो कि याची के अधिवक्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजा गया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में उपस्थित होकर बहस करेंगे, लेकिन सुनवाई शुरू होने के बाद सिब्बल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह किन्हीं कारणों से सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते।
बता दें कि 31 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन कर्वी कोतवाली नगर, चित्रकूट में उपेंद्र प्रताप सिंह, निरीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान, शाहबाज आलम खान के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और आम जनता के बीच भय तथा आतंक फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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