मुख्तार के शूटर अंगद और गोरा राय को 5-5 साल की सजा, जेल में मारपीट का था मामला  

मुख्तार के शूटर अंगद और गोरा राय को 5-5 साल की सजा, जेल में मारपीट का था मामला  

लखनऊ /गाजीपुर, अमृत विचार। जेल में बंदी को मारने-पीटने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी की अदालत ने मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय व गोरा राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई बीती 7 जून को हुई थी जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार  जितेंद्र राम जिला कारागार में निरुद्ध था। 22 अप्रैल 2009 को बंदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय, ने जितेंद्र राम को उनकी बैरक में झाड़ू न लगाने को लेकर पीटा था जिसमें उसका हाथ टूट गया था। दोनों अपराधियों ने जितेंद्र को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने के धमकी भी दी थी। इसका मुकदमा जितेंद्र की तरफ से लिखाया गया था। पुलिस ने उक्त मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू को दोनों आरोपियों ने गवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गवाह की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 

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