Kanpur: चार बार से लगातार सपा विधायक इरफान सोलंकी की छिनेगी विधायकी...सीसामऊ में उप चुनाव के आसार

दो साल से अधिक की सजा होने के कारण रद होगी सदस्यता

Kanpur: चार बार से लगातार सपा विधायक इरफान सोलंकी की छिनेगी विधायकी...सीसामऊ में उप चुनाव के आसार

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी मामले में 7 साल की सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता रद होगी। सीसामऊ विधानसभा सीट से लगातार 3 बार और इससे पहले आर्यनगर सीट से 2007 में विधायक बना इरफान फिलहाल महराजगंज स्थित जिला कारागार में बंद है।

इरफान को सजा सुनाए जाने के साथ ही भाजपा में टिकट के दावेदारों की बाछें खिल गईं। क्योंकि सीसामऊ विधानसभा सीट पर अब उप चुनाव होने के आसार बन गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी या मां खुर्शीदा बेगम को मैदान में उतार सकती है ताकि यहां से सहानुभूति के सहारे जीत दर्ज की जा सके।

इरफान सोलंकी को राजनीति विरासत में मिली थी। उसके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी 1996 और 2002 में सपा के टिकट पर आर्यनगर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। उनके निधन के बाद इरफान 2007 में आर्यनगर सीट से मैदान में उतरा और भाजपा के हरीश मतरेजा को हरा कर विधायक बना। इरफान 2012 में भाजपा के हनुमान मिश्रा, 2017 में सुरेश अवस्थी और 2022 में सलिल विश्नोई को हराकर विधानसभा पहुंचा। उसके विरुद्ध अदालत में कई मामले चल रहे हैं।

कुछ मामले गवाही पर भी आ गए हैं। इनमें फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर हवाई जहाज से यात्रा करने का भी मामला है। इरफान शुरू से ही विवादों में रहा। केस्को एमडी रहीं ऋतु महेश्वरी से कहासुनी का मामला हो या जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मारपीट का हर बार वह अपने रसूख की वजह से बचता रहा।

अब आगजनी मामले में उसको सजा हुई है तो विरोधियों के चेहरे खिल गए हैं।  इरफान सोलंकी को हुई सजा से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सकते में आ गए हैं। उधर भाजपा में सीसामऊ सीट से यदि टिकट के दावेदारों की बात करें तो सुरेश अवस्थी, एमएलसी सलिल विश्नोई यहां से टिकट के प्रबल दावेदार हैं।

इन धाराओं में मिली यह सजा

धारा            सजा            जुर्माना

436            07 साल        20 हजार 
506            01 साल        02 हजार
147            01 साल        02 हजार
323            06 माह        500 रुपये
427            01 साल        05 हजार
504            01 साल        01 हजार

नोट- धारा 504 में इरफान सोलंकी व रिजवान को ही दोषी पाया गया, जबकि शौकत अली, मो. शरीफ व इजरायल आटेवाला को इस धारा में बरी कर दिया गया।