Kannauj: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत तीन को पांच-पांच साल की कैद, खेत को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद

Kannauj: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत तीन को पांच-पांच साल की कैद, खेत को लेकर हुआ था दोनों पक्षों में विवाद

कन्नौज, अमृत विचार। खेत को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 19,500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इसमे एक आरोपी की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया। 

शासकीय अधिवक्ता संतकुमार दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ककराहा में 25 अक्टूबर 2016 को खेत को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें मुन्नालाल को सियाराम, विकास कुमार, मेघनाथ व खिलावन ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। मुन्नालाल के सिर में गहरी चोटें आईं थीं। पुलिस ने इस मामले में 14 फरवरी 2019 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। 

अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-द्वितीय) हरेंद्रनाथ ने सियाराम, विकास कुमार, मेघनाथ व खिलावन को दोष सिद्ध करते हुए जानलेवा हमला करने पर पांच वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, मारपीट में छह-छह माह कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड, धारदार हथियार से हमला करने पर एक-एक वर्ष की कैद व 500-500 रुपये जुर्माना व अपशब्द कहने पर एक-एक वर्ष कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

मारपीट में 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

कन्नौज। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्रपाल सिंह ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बलनपुर निवासी गंगाराम कठेरिया ने 18 जनवरी 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह ईंट भट्ठे पर ढुलाई का काम करते हैं। जब वह ग्राम ककराहा में ईंटें उतारने गए तो वापस आते समय रास्ते में कमलेश, घनश्याम, हरनाथ, प्रमोद कुमार लोधी ने घेर लिया और लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और गंगाराम व उसके भाई सीताराम को मारपीट का घायल कर दिया तथा जातिसूचक अपशब्द कहे। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) हरिप्रसाद ने चारों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए मारपीट में 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसमें से 11 हजार रुपये पीड़ित गंगाराम व सीताराम को दिए जाएंगे।

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