Chitrakoot: पति की हत्यारोपी महिला की जमानत याचिका खारिज, प्रेमी व उसके दोस्तों संग मिलकर साजिश रचने का है आरोप

Chitrakoot: पति की हत्यारोपी महिला की जमानत याचिका खारिज, प्रेमी व उसके दोस्तों संग मिलकर साजिश रचने का है आरोप

चित्रकूट, अमृत विचार। प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ साजिश रचकर पति की हत्या की आरोपी विवाहिता समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 18 फरवरी को भरतकूप थाने में रसिन गांव के मजरे फाटापुरवा निवासी रामशरण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे रामबाबू की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना में पाया कि मृतक की पत्नी सविता पटेल के इलियास नामक युवक से अवैध संबंध थे। 

इलियास व सविता की फोटो फेसबुक पर पोस्ट हो गई थी। इसको लेकर पांच-छह माह पूर्व पति रामबाबू और प्रेमी इलियास के बीच विवाद भी हुआ था। इसके बाद रामबाबू ने सविता पर पाबंदी लगा दी थी। इससे क्षुब्ध इलियास ने अपने दोस्त ललित किशोर,  भाई बरकत अली और सविता के साथ मिलकर रामबाबू की हत्या की साजिश रची। 

बीती 17 फरवरी को सविता ने अपने मायके से फोन के जरिए इलियास को बताया था कि उसका पति घर में अकेला है। इसके बाद ललित किशोर से तमंचा लेकर फैजल के साथ इलियास ने वहां जाकर बरामदे में सो रहे रामबाबू को गोली मार दी और सभी फरार हो गए। 

पुलिस ने इस मामले में सविता, इलियास के अलावा बरकत अली व ललित किशोर को गिरफ्तार किया था। अब तक सभी हत्यारोपी जेल में बंद हैं। आरोपियों ने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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