अल्मोड़ा: गो हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज 

अल्मोड़ा: गो हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज 

अल्मोड़ा, अमृत विचार। सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने जिले के भतरौंजखान कस्बे में गो हत्या के आरोपी सूणी निवासी हरि सिंह कड़ाकोटी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दो मई 2024 को भतरौंजखान के मोहनरी में छह गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था। उन्होंने बताया कि इस मामले के दौरान रींची रोड पर खाई में गोवंश के क्षत विक्षत शव बरामद हुए थे। 

स्थानीय लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और गोवंश की हत्या के आरोप में ऊधमसिंह नगर और रामपुर निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में सूणी निवासी हरी सिंह कड़ाकोटी का नाम भी सामने आया।

आरोप था कि पैसे लेकर उसने गोवंश को मौके तक पहुंचाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।