बदायूं: सोते समय शख्स की गोली मारकर की थी हत्या, दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बदायूं: सोते समय शख्स की गोली मारकर की थी हत्या, दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बदायूं, अमृत विचार: हत्या करने के छह साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनीत चंद्रा ने आरोपी को दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उघैती क्षेत्र के गांव हमूपुर निवासी सर्वेश पत्नी धर्मपाल ने 10 जनवरी 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 9 जनवरी 2018 की रात लगभग 9 बजे उनके ददिया ससुर वेदराम पुत्र हरदयाल बरामदे में ट्रैक्टर के पास सो रहे थे।

ट्रैक्टर की लाइटें जल रही थीं। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर उनके गांव निवासी सत्यवीर पुत्र होरी लाल, जितेंद्र पुत्र राजवीर, सहसवान क्षेत्र के गांव शिकारपुर निवासी नेम कुमार पुत्र प्रकाश, हरपाल पुत्र तोताराम, सचिन पुत्र सतीश चंद्र असलाह से लैस होकर आ गए। 

ददिया ससुर वेदराम को सोते समय ही रायफल से गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा। सत्यवीर के हाथ में रायफल और बाकी के हाथ में तमंचे और धारदार हथियार थे। महिला ने शोर किया तो ग्रामीण आ गए। हमलावर मौके से भाग गए। वेदराम की कनपटी के पास गोली लगी थी। उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके हत्याकांड की विवेचना की। 

साक्ष्य एकत्र करके आरोपी सत्यवीर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सत्वीर  के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सत्यवीर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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