मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: वित्तीय वर्ष 2023-24 में 109 युवाओं को मिला 12.22 करोड़ का Loan, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: वित्तीय वर्ष 2023-24 में 109 युवाओं को मिला 12.22 करोड़ का Loan, ऐसे करें आवेदन

बरेली, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए योगी सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। जिसकी सहयता से युवा अपना व्यापार और उद्योग शुरू कर रोजगार हासिल कर रहे हैं। जिसके लिए योगी सरकार प्रदेश में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन कर रही है। 

इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। जिसके जरिए खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मुहैया करने में मदद करती है। इस योजना में सरकार कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। जिसके तहत अप्रैल 2023 से अब तक जिले में कुल 109 युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 12.22 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। जिसमें 89 पुरुष और 20 महिलाओं को लाभ मिला है। 

योजना की रूपरेखा- 
- उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक
- सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक
- प्रत्येक क्षेत्र में सब्सिडी 25 प्रतिशत 
- उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम सब्सिडी 6.25 लाख रुपये
- सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम सब्सिडी 2.50 लाख रुपये

योग्यता अनिवार्य
- अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा- 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए 
- अभ्यर्थी हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफॉल्टर न हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी व्यक्ति ने राज्य/केंद्र सरकार की समान प्रकृति योजना के तहत सब्सिडी का लाभ न लिया हो।

आवेदन की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल msme.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आवेदक को नवीनतम कलर्ड फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट अथवा प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 7 वर्ष की किरायेदारी का अंनुबंध पत्र आदि संलग्न करना होगा।

चयन प्रक्रिया
- चयन समिति द्वारा चयन होने के बाद 7 दिन के अंदर आवेदन पत्र संबंधित बैंको को प्रेषित किया जाता है।
- रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोलेट्रल गारंटी उपलब्ध करानी होगी।
- औपचारिकताएं पूरी होने पर संबंधित बैंक से एक महीने में Loan स्वीकृति किए जाने का प्रावधान है।
-Loan स्वीकृत होने के बाद 6 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी।
- ट्रेनिंग के एक महीने के अंदर बैंक की तरफ से Loan वितरण किया जाएगा।
-Loan वितरण के बाद बैंक उपायुक्त उद्योग से सब्सिडी क्लेम करेगी।
- सब्सिडी/ मॉर्जिनन मनी धनराशि पर लाभार्थी को कोई ब्याज देय नहीं होता है।

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