Kanpur: किसान से धोखाधड़ी पर अधिवक्ता की जमानत खारिज; जमीन हड़पे जाने पर किसान ने रेल से कट कर दी थी जान

Kanpur: किसान से धोखाधड़ी पर अधिवक्ता की जमानत खारिज; जमीन हड़पे जाने पर किसान ने रेल से कट कर दी थी जान

कानपुर, अमृत विचार। किसान बाबू सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपी अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता की जमानत याचिका एडीजे 24 की कोर्ट ने खारिज कर दी। अधिवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने व षड़यंत्र में शामिल होने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 

जमीन हड़पे जाने से दुखी होकर बीते नौ सितंबर को चकेरी निवासी किसान बाबू सिंह ने रेल से कट कर जान दे दी थी। 10 सितंबर को बाबू सिंह की पत्नी बिटान देवी ने चकेरी थाने में पूर्व भाजपा नेता प्रियरंजन आशु दिवाकर, बब्लू यादव, राहुल जैन, मधुर पांडेय, शिवम सिंह चौहान, जितेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

इसके बाद भाजपा ने प्रियरंजन आशु दिवाकर को पार्टी से बाहर कर दिया था। इस मामले में कई आरोपी जेल भेजे गए। लेकिन पुलिस प्रियरंजन आशु दिवाकर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसे हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। केस की विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने बाबू सिंह की जमीन धोखाधड़ी कर आरोपियों के नाम कर दी थी। 

इसके बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता अशोक कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी ने एडीजे 24 अंशुमान पटनायक की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से उसकी जमानत याचिका का विरोध किया गया गया। कहा गया कि आरोपी ने मृतक के साथ धोखाधड़ी कर उसकी जमीन आरोपियों के नाम कराई, जिस कारण बाबू सिंह आत्महत्या को मजबूर हुए। इस पर कोर्ट ने आरोपी अधिवक्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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