Kanpur: बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर एकत्र करने पर नगर निगम ने की कार्रवाई; सात फैक्ट्रियों पर लगा भारी जुर्माना...

एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Kanpur: बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर एकत्र करने पर नगर निगम ने की कार्रवाई; सात फैक्ट्रियों पर लगा भारी जुर्माना...

कानपुर, अमृत विचार। सड़क फुटपाथ पर बिल्डिंग मैटेरियल एकत्र करने और प्रदूषण फैलाने के मामले में नगर निगम ने पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की सात फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है। जोन–5 के अधिशाषी अभियंता को निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे गिट्टी, मौरंग, ईंट व मलबा मिला, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही जल्द ही राशि को जमा करने के निर्देश दिये। वहीं, बिल्डिंग मटैरियल को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिये। नगर निगम ने यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर की है।

शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने लिए खुले में निर्माण पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी शहर में बिना नियमों को पूरा किये ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। सड़क पर ही मौरंग, गिट्टी फैलाकर और बिना ढके भवनों को ताना जा रहा है। जब कि प्लान के तहत निर्माण कार्यों में 10.5 मीटर और 7.5 मीटर के बैरिकेट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 

निर्माण कार्य के दौरान हर स्टेज में उसे हरे तिरपाल या जूट की शीट से ढकने को भी कहा गया है। निर्माण स्थल पर स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य रूप से रखने के साथ ही किसी भवन को ध्वस्त करने के दौरान भी उसे ढकने के निर्देश हैं। लेकिन, शहर में बहुत कम जगह ही नियमों का पालन हो रहा है। नगर निगम ने इसका पालन कराने के लिये अब सख्ती करना शुरू कर दिया है।

नहीं तो गृहकर में जुड़ेगा जुर्माना

नगर निगम ने सात फैक्ट्रियों पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिये हैं जोनल कार्यालय में तत्काल जुर्माना राशि जमा कराये, नहीं तो जुर्माने की राशि को गृहकर की राशि से जोड़ दिया जायेगा। इसके साथ ही नियमानुसार एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी।

इनपर की गई कार्रवाई

फैक्ट्री जी-103 पनकी साइट नंबर तीन, फैक्ट्री जी-88 पनकी साइट नंबर तीन, फैक्ट्री नेट प्लास्ट प्रा. लिमिटेड पनकी साइट नंबर – 1, फैक्ट्री एस-6 पनकी साइट नंबर-4,  फैक्ट्री डी-56 पनकी साइट नंबर-2, फैक्ट्री डी-12,13,14 पनकी साइट नंबर-3, फैक्ट्री सी 29, पनकी साइट नंबर-1 आदि।

यह भी पढ़ें- Auraiya: सीमा परिहार समेत चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा, अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला...