बहराइच : पूर्व चेयर मैन सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला
बहराइच, अमृत विचार। रिसिया नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन सहित पांच पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे हड़कंप मच गया है।
रिसिया नगर के गायत्री नगर वार्ड निवासी आफान अहमद पुत्र अबरार ने प्रभारी निरीक्षक को दिए तहरीर में उल्लेख किया है कि मेरी पुस्तैनी जमीन खंडहर संख्या26/175गाटा स 565 मि मोहल्ला सरस्वती नगर में स्थित है। उस खंडहर को मैने जैनुल पुत्र जाहिद निवासी मुकाम को किराए पर दिया था। वर्ष 2019/2020 में खंडहर जमीन को तत्कालीन चेयर मैन महमूद अहमद पुत्र खलील अहमद ने नगर पंचायत कर्मियों के साथ मिली भगत कर नगर पंचायत के असेसमेंट रजिस्टर में लतीफअहमद पुत्र साकिर अली निवासी सरस्वती नगर के नाम उस जमीन को मकान दिखाकर लतीफ पुत्र साकिर के नाम दर्ज कर दिया गया। लतीफ पुत्र साकिर अली ने जमीन को आनन फानन में अपनी पत्नी साफिया बेगम के नाम 27सितम्बर 2023 को रजिस्ट्री कार्यालय बहराइच में बैनामा कर दिया। बैनामा के गवाह जाफर पुत्र लतीफ सरस्वती नगर थाना रिसिया और साहिल पुत्र रफी उल्ला निवासी वसीरगंज कोतवाली नगर बहराइच है।
तहरीर में लिखा गया है - मेरे पिता का देहांत 21सितम्बर 2018 को हो गया है। प्रार्थी पिछले माह दिसंबर में जब वरासत कराने नगर पंचायत कार्यालय गया। तब मुझे इन बातो की जानकारी हुई,उपरोक्त महमूद अहमद,लतीफ अहमद ,साबिया बेगम,जाफर व साहिल नेमिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मेरीजमीन को हड़प लिए है। रिसिया पुलिस ने आफान अहमद की तहरीर पर 29जनवरी 2024 को धारा419,420,467,468,471 का अभियोग दर्ज कर लिया है।
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