बहराइच: बिजली विभाग के एक्सईएन नहीं दी सूचना, तो आयुक्त ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

बहराइच, अमृत विचार। सूचना देने में लगातार हीलाहवाली बरतने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अभियंता विद्युत बहराइच के खिलाफ अर्थदंड से दंडित करने की कार्रवाई की है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी सूचना उपलब्ध न कराने के मामले को गंभीर बताते हुए एक्सईएन विद्युत पर 25 हजार का जुर्माना ठोंकते हुए जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने को लेकर प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को आदेश की कापी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
शहर के आरटीआई कार्यकर्ता रोशनलाल नाविक ने जनसूचना अधिकार के तहत 21 जनवरी 2021 को शहर के एक्सईएन शैलेंद्र कुमार से शहर के शमसान घाट से त्रिमुहानी संगम स्थल व श्रीहनुमान मंदिर के पंहुच मार्ग बिजली व्यवस्था से संबंधित छह बिंदुओ पर सूचनाएं मांगी थी।
मामले में एक्सईएन विद्युत ने आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त सुभाषचंद्र सिंह की कोर्ट पर किया था।
पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने एक्सईएन को कोर्ट पर उपस्थित होकर सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन एक्सईएन द्वारा न ही सूचनाएं उपलब्ध कराई गई और न ही कोर्ट पर ही उपस्थित हुए। जिसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त की कोर्ट ने एक्सईएन के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
सूचना आयुक्त ने मामले में प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्णय की प्रति भेजने का निर्देश देते हुए आरोपित की गई अर्थदंड की धनराशि की वसूली तीन समान किश्तों में एक्सईएन के वेतन से कराने व इसकी अख्या आयोग को अवगत कराने को कहा है।
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