प्रयागराज : आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को मिली राहत
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र, संज्ञान आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने विधायक द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए पारित किया।
मालूम हो कि पुलिस स्टेशन चेतगंज, वाराणसी में आईपीसी की धारा 188 के तहत विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार 30 जून 2017 और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को अभियुक्त ने 50-60 अज्ञात व्यक्तियों के साथ जीएसटी बिल के खिलाफ नारेबाजी की जबकि उस समय सीआरपीसी की धारा 144 लागू थी। जांच के बाद आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अदालत ने सम्मन आदेश लागू करके संज्ञान लिया।
आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकती है, बल्कि इसके लिए किसी लोक सेवक द्वारा लिखित रूप से की गई शिकायत के आधार पर ही संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा मामले में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार विवादित कार्यवाही धारा 195 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है और रद्द होने योग्य है।अंत में कोर्ट ने यह माना कि सीआरपीसी की धारा 195 के संदर्भ में शिकायत के बिना संज्ञान लेने की कानूनी बाधा को देखते हुए विवादित कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इससे अदालती प्रक्रिया और समय का भी दुरुपयोग होगा। अतः कोर्ट ने संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया।
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