बाजपुर: अंबेडकर पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि पर कब्जे को लेकर हंगामा
बाजपुर, अमृत विचार। ग्राम रतनपुरा में बरातघर व अंबेडकर पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि पर ग्रामीणों ने बाबा साहिब डा.भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रखी है। वहीं भूमि पर अपना हक जता रहे एक व्यक्ति की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन की टीम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर भूमि पर किसी और का कब्जा नहीं होने देने की बात कही है। इस घटना के चलते मौके पर एक बार को टकराव की स्थिति पैदा हो गई।
ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत रतनपुरा गुलड़िया के अंतर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर-47/5 रकवा करीब तीन बीघा बल्देव सिंह निवासी गुलड़िया के नाम पर दर्ज अभिलेख है। बल्देव पिछले लंबे समय से लापता है और इनका कोई वारिस भी नहीं है। आरोप है कि इसी भूमि पर गदरपुर निवासी एक व्यक्ति अपना हक जता रहा है, जोकि भूमि पर अवैध कब्जा करने के फिराक में है, जोकि ग्रामीणों को डंपर चढ़ाने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। वर्तमान समय में इस भूमि पर अंबेडकर पार्क व बारात घर बनवाना प्रस्तावित है। इसी बीच ग्रामीणों ने इसी भूमि पर बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित कर दी।
वहीं इसकी जानकारी सामने आने पर दूसरे पक्ष ने प्रशासन से शिकायत कर दी जिसके चलते रविवार को तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट अगुवाई में एक टीम भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर दोपहर बाद करीब ढाई बजे मौके पर पहुंच गई और विवादित भूमि पर स्थापित प्रतिमा जांच पूरी होने तक हटाने की बात कही। इससे ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने प्रतिमा को चारों तरफ से घेर लिया तथा जोरदार नारेबाजी करते हुए हो-हल्ला किया गया।
इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती देख टीम बिना किसी कार्रवाई के बैरंग लौट गई। ग्रामीणों का कहना था कि यह भूमि बरातघर व अंबेडकर पार्क के लिए वर्षों से प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने टेंट लगाकर प्रतिमा व भूमि की निगरानी शुरू कर दी है।
शिकायत पर संबंधित प्रकरण की जांच के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रविवार को निरीक्षण किया गया। मौके पर जमा लोगों ने भूमि सामाजिक कार्यों के लिए ग्रामसभा को दान में दिए जाने की बात कही है, लेकिन दाननामा अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसी तरह शिकायतकर्ता की ओर से भी भूमि की विरासतन के बाद तीसरे व्यक्ति को भूमि संबंधी अधिकार दिए जाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों को दो दिन के अंदर अपने-अपने दावों के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और इन साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-अक्षय कुमार भट्ट, तहसीलदार बाजपुर