देवरिया: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को दस साल की सजा

देवरिया: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को दस साल की सजा

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोप में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने यहां बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने मुकदमे में आरोपी पति हरेन्द्र तुरहा सजा सुनाई है।

सलेमपुर क्षेत्र के मझौली राज के कर्जवानी टोला निवासी हरेंद्र तुरहा की शादी भटनी क्षेत्र के रायवारी चखनीघाट निवासी कुशल देव तुरा के बेटी बिंदा के साथ 14 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में दहेज के लिए बिंदा को उसके पति व ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। दो अक्टूबर 2015 को तीन बजे दिन में हरेंद्र तुरहा ने अपनी पत्नी बिंदा कुशवाहा की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।

उन्होंने बताया कि मृतका के पिता कुशल देव की तहरीर पर हत्या का मुकदमा थाना सलेमपुर में दर्ज हुआ था तथा उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि आरोपी हरेंद्र तुरहा अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने लिए दोषी है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया।

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