प्रयागराज : इरफान सोलंकी के करीबी रिजवान मोहम्मद के मामले की सुनवाई आगामी 25 सितंबर को
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी रिजवान मोहम्मद व उसकी पत्नी और बच्चों के फर्जी आधार कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों को बनवाने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को आगामी 25 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उपरोक्त मामला न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
मालूम हो कि प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ने 11 दिसंबर 2022 को कानपुर नगर के मूलगंज थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं व विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत रिजवान मोहम्मद, हिना खालिद व तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों के आधार पर संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी व्यक्ति अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठा है जो अवैध रूप से कानपुर में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर रह रहा है। जांच के दौरान अभियुक्त से जब यहां की नागरिकता के संबंध में वैध दस्तावेज तलब किए गए तो उसके पास ऐसा कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं था। गहन पूछताछ के बाद अभियुक्त ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि उसका विवाह दिल्ली में हुआ है, लेकिन वह मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है। उसके तीनों बच्चों का जन्म व पालन-पोषण बांग्लादेश में ही हुआ है। वह हमेशा कानपुर से बांग्लादेश आता-जाता रहता है।
उसकी निशानदेही पर उसके घर से विधायक इरफान सोलंकी के लेटर पैड पर निर्गत उसका फर्जी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर विधायक के मोहर व हस्ताक्षर मौजूद थे। इसके साथ ही अभियुक्त के ससुर खालिद मजीद का भी फर्जी निवास प्रमाण पत्र विधायक के लेटर पैड पर बनवाया गया था। इसके अलावा सभी अभियुक्तों का फर्जी आधार बनवाने हेतु विधायक द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र भी बरामद किये गए।
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