मुरादाबाद: घटना के 44 दिन बाद भी नामजद अधिवक्ता नहीं हुए गिरफ्तार, न्यायालय परिसर में हत्यारोपी व पुलिस को पीटने का मामला

मुरादाबाद, अमृत विचार। पुलिस अभिरक्षा में हत्यारोपी व पुलिस के साथ जिला न्यायालय परिसर में हुई घटना के 44 दिन हो गए हैं। इस घटना में डिलारी थानाध्यक्ष संग पुलिस कर्मियों को भी आरोपी अधिवक्ताओं ने पीटा था। इसमें थानाध्यक्ष डिलारी हिमांशु चौहान ने सिविल लाइन्स थाने में अधिवक्ता रहमान, आबिद व नसरुद्दीन को नामजद कर 10-12 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन न अभी तक नामजद अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है।
बताया गया कि सुल्तानपुर मुंडा में 25 जुलाई को बुजुर्ग साबिर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डिलारी थानाध्यक्ष 26 जुलाई को आरोपी मोहम्मद नबी को न्यायालय में रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में लाए थे। उसी दौरान न्यायालय परिसर सीजेएम कोर्ट के बाहर वकीलों ने आरोपी पर हमला किया था। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, अधिवक्ता रहमान, आबिद, नसरुद्दीन व अन्य 10-12 वकीलों ने आरोपी नबी को मारा पीटा था।
थानाध्यक्ष ने कहा था, पुलिस अभिरक्षा में मौजूद आरोपी नबी को अधिवक्ता जान से मारने की नियत से उसे पीटने लगे। उसके हाथ में लगी हथकड़ी वाली रस्सी को उसके गले में लपेट कर उसका गला घोंटने की कोशिश की। पुलिस ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने थानाध्यक्ष हिमांशु से हाथापाई व पुलिस कर्मियों को भी पीटा था।
पुलिस आरोपी अधिवक्ताओं की यूपी बार काउंसिलिंग से सदस्यता खत्म कराने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पहचान में आने वाले अधिवक्ताओं के भी नाम एफआईआर में बढ़ाए जाएंगे। प्रकरण की जांच कर रहे सिविल लाइन्स थानाध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमला करने वाले नामजद आरोपियों के अलावा अन्य लोगों भी की पहचान की गई है। न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जांच के लिए ली गई है।
सीसी कैमरे के फुटेज जांचे हैं। अभिरक्षा में अभियुक्त और पुलिस पर हमला करने कुछ और लोगों की पहचान फुटेज में हुई है। प्रकरण में जांच चल रही है। साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। सुबूत पर्याप्त आते ही हमलावरों की गिरफ्तारी करेंगे। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता-1860 के तहत धारा 147, 332, 353, 307, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज है। - राम प्रसाद शर्मा, थानाध्यक्ष-सिविल लाइन
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