प्रयागराज : बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मिली जमानत
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशर्त जमानत दे दी है। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची 2 नवंबर 2021 से जेल में बंद है, साथ ही कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, इसीलिए न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने याची को सशर्त जमानत दे दी। मालूम हो कि याची के लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी पहली जमानत अर्जी 3 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई थी। यह उसकी दूसरी जमानत अर्जी थी।
अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत महातम यादव द्वारा केस दर्ज किया गया था। अतुल राय गाजीपुर के मूल निवासी और वाराणसी के मडुआडीह थाने में नामजद हिस्ट्री शीटर हैं। गौरतलब है कि अतुल व उनके सहयोगी सुजीत सिंह भौतिक और आर्थिक लाभों के लिए संगठित रूप से गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते थे। इनके भय और आतंक से कोई भी आम जनमानस इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में डरता था। इसके अलावा यह मुख्तार अंसारी के करीबी भी जाने जाते हैं। 6 जुलाई 2017 को घातक हथियारों से लैस होकर इन्होंने सर्वेश चंद्र त्रिपाठी का अपहरण करवाया तथा विरोध करने पर गाड़ी से बाहर फेंक कर जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग भी की। जिसके बाद विस्तृत विवेचना करके आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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