Bareilly: पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाया था...अब पति जेल में काटेगा सात साल कैद
गवाही में मुकरने पर मृतका के पिता और गवाहों पर आपराधिक वाद दर्ज करने का आदेश
विधि संवाददाता, बरेली। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में बदायूं थाना दातागंज ग्राम करीमगंज भूड़ा निवासी रामेन्द्र सिंह यादव को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने सात वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं वादी मृतका के पिता जयपाल, गवाह विक्रम, सत्यपाल, अमर सिंह द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत मुल्जिम को बचाने के लिए रचे गए मिथ्या बचाव साक्ष्य का समर्थन करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया।
सरकारी वकील अनूप कोहरवाल ने बताया कि थाना बिथरी चैनपुर ग्राम बहगुलपुर निवासी जयपाल सिंह ने 9 मार्च 2021 को थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने पुत्री संतोष देवी का विवाह 2 वर्ष पहले बदायूं निवासी रामेन्द्र सिंह यादव के साथ किया था। रामेंद्र, उसके परिवार वाले पुत्री को कम दहेज का ताना देकर पीटते थे।
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रामेंद्र साजिश के तहत संतोष देवी को लेकर कुछ महीनों से मोहल्ला नेकपुर गल्ला मंडी थाना सुभाषनगर में रहने लगे। 9 मार्च 2021 को पुत्री ने फोन कर बताया कि ससुराली जान से मारने की योजना बना रहे हैं। जब तक वह बेटी के साथ पहुंचे, तब तक पति और उसके परिवार वालों ने बेटी संतोष देवी को मारकर फंदे पर लटका कर भाग गए। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद केवल पति रामेन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए थे।
