रामपुर: साढ़े तीन साल के बच्चे की हत्या कर मिट्टी में दबाया, दोषी को आजीवन कारावास

शहजादनगर थाना क्षेत्र में 20 फरवरी 2022 को घटित हुई थी घटना, 1.5 वर्ष बाद आया फैसला, जिला जज की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई

रामपुर: साढ़े तीन साल के बच्चे की हत्या कर मिट्टी में दबाया, दोषी को आजीवन कारावास

रामपुर, अमृत विचार। साढ़े तीन साल के बच्चे की हत्या के मामले में जिला जज ने गुरुवार को आरोपी रिजवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये की धनराशि पीड़ित के पिता को देने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।  
       
साढ़े तीन साल के बच्चे की हत्या का मामला वर्ष 2022 का है। शहजादनगर थाना क्षेत्र के गांव बराखास निवासी शकाब हुसैन का साढ़े तीन साल का बेटा अफ्फान अली 20 फरवरी 2022 को दोपहर तीन बजे घर के बाहर खेल रहा था। पास में ही रहने वाला रिजवान उसके लड़के को उठाकर ले गया। जिसकी सूचना  पत्नी ने पति को दी। घर आकर शकाब अपने बेटे की तलाश करने के लिए निकल गया। वह आरोपी के घर पर पहुंचा, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे बेटे को रिजवान गांव मिलक मोहम्मद बक्श की ओर ले गया है।

 काफी तलाश करने के बाद भी उसका बेटा नहीं मिला, तो वह घर वापस आ गया। साढ़े चार बजे उसके पास फोन आया कि अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो आधे घंटे के अंदर 50 हजार रुपये का इंतजाम करो। पीड़ित ने इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। उसने गांव के लोगों के साथ आरोपी को तलाश किया। जहां लोगों ने बताया कि रिजवान को भोट थाना क्षेत्र के गांव पंजाबी वाला मझरा में देखा है। जहां आरोपी अपने मामा के घर पर मिला, तो सभी ने उसको पकड़कर पीट दिया। बाद में उसने बताया कि पीड़ित के बेटे को मारकर गांव के पास मिट्टी में दबा दिया है।

 यह सुनकर गांव के लोगों के होश उड़ गए। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाद में पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना ने बताया कि दोषी रिजवान को धारा 364 ए में आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना, धारा 302 में आजीवन कारावास 50 हजार का जुर्माना, धारा 201 में पांच वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया। आदेश में यह भी कहा गया कि मृतक के पिता को एक लाख धनराशि दी जाएगी।

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