हल्द्वानी: घर में घुसकर गुंडई करने वाले पहुंचे सलाखों के पीछे

हल्द्वानी, अमृत विचार। सोमवार रात गौजाजाली में हिंदू परिवार की गर्भवती को पेट में लात मारने और घर घुस कर मारपीट करने वाले समुदाय विशेष के 4 लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये चारों आरोपी रिपोर्ट में नामजद थे और इनमें से दो पर पहले ही संगीन धाराओं में कई रिपोर्ट दर्ज हैं। बनभूलपुरा पुलिस मामले में अज्ञात लोगों की शिनाख्त में जुटी है।
गौजाजाली उत्तर बनभूलपुरा निवासी राजेंद्र मौर्या पुत्र सिया राम मौर्या यहां परिवार के साथ रहते हैं और घर के पास ही शान उर्फ इमरान परिवार के साथ रहता है। कुछ समय पहले नगर निगम ने घरों से बाहर से एक नाली बनाई थी। नाली राजेंद्र के घर के बाहर ऊंची हो गई, जिससे पानी रुकने लगा।
सोमवार को राजेंद्र ने नाली को बराबर करने की कोशिश और यह बात शान उर्फ इमरान को नागवार गुजरी। रोक-टोंक करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उस वक्त तो शान वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने पिता, भाई, पत्नी और साथियों के साथ लाठी, डंडा व सरिया से लैस होकर राजेंद्र के घर पहुंच गए।
इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज की और विरोध पर पथराव कर दिया। हिंदू परिवार की गर्भवती ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके पेट में लात मार दी और सिर फाड़ दिया।
इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 354, 354(बी), 395 व 504 के तहत शानू उर्फ इमरान व 20 से 30 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने विडियो फुटेज के आधार पर नामजद इमरान के अलावा इमरान पुत्र अय्यूब खान निवासी चौधरी कालोनी गौजाजाली उत्तर, तोसिफ पुत्र सबदर खान निवासी इन्द्रानगर पप्पू का बगीचा, शान पुत्र कय्यूम खान उर्फ गुड्डू निवासी इन्द्रानगर पप्पू का बगीचा, अती मलिक पुत्र मोबीन मतिक निवासी इन्द्रानगर मोहम्मदी मस्जिद को बिष्णु विहार वाली गली से गोल्डन फर्नीचर वाली लाइन से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी, एसआई मनोज कुमार यादव, एसआई संजीत कुमार राठौड़, कां. हरीश रावत, मो. अतहर, परवेज अली, रिजवान अली व भूपेन्द्र ज्येष्ठा थे।
हत्या की कोशिश कर चुका है 25 साल का तोसिफ
हल्द्वानी : इस मामले में पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इंद्रानगर पप्पू का बगीचा निवासी महज 25 साल के तोसिफ पुत्र सबदर खान पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं। वर्ष 2015 में उस पर धारा 147, 149, 323 व 506, जबकि वर्ष 2022 में 307, 323 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जबकि चौधरी कालोनी गौजाजारी निवासी इमरान पुत्र अय्यूब खान वर्ष 2018 में 135 विद्युत अधिनियम, वर्ष 2021 में धारा 420 व 506 और वर्ष 2021 में धारा 420 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।