रायबरेली : स्कूल व कालेज के दो सौ मीटर के दायरे में नहीं बेंच सकेंगे मादक पदार्थ
अमृत विचार, रायबरेली । स्कूल व कॉलेज से दो सौ मीटर के दायरे में अब नशीला पदार्थ बिका तो खैर नहीं है। अब से गुटखा, सिगरेट व नशीला पदार्थ बेचने वालों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
कोतवाल नारायण कुशवाहा ने बताया कि शिक्षण संस्थान के दो सौ मीटर दायरे में गुटखा सिगरेट बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों पर पुलिस और प्रशासन मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नशे के विरुद्ध पुलिस ने कमर कस ली है। शिक्षण संस्थाओं के अगल-बगल खुले नशीले पदार्थ के दुकानों पर गुटखा, पान मसाला को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। रविवार को कस्बा इंचार्ज सुनील कुमार, करहिया, सूची चौकी पुलिस एवं बीट के उपनिरीक्षकों द्वारा अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत स्कूल गेट उसके इर्द-गिर्द फ्लैक्स बैनर चस्पा कर लोगों को जानकारी दी गई कि स्कूल काॅलेज के बगल मादक पदार्थ बेचने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया गया है। कोतवाल ने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया है कि दो सौ मीटर के अंदर अवैध रूप से गुमटी या दुकान में गुटखा, सिगरेट, या नशीले पदार्थ बेचते हैं। जहां बच्चे जातें है और उनका सेवन करते हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए।
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