बस्ती : कोरोना योद्धा के जीपीएफ का भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बस्ती : कोरोना योद्धा के जीपीएफ का भुगतान करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अमृत विचार, बस्ती । महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कोरोना योद्धा सेवानिवृत्त उपचारिका सुशीला देवी के जीपीएफ का भुगतान सत्रह जुलाई तक करने का आदेश दिया है। भुगतान न करने की दशा में उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर कारण बताना होगा।

सुशीला देवी जनवरी 2021 में ही सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन उनका जीपीएफ भुगतान दो साल बाद तक नहीं हो सका है। इससे पीड़ित कोरोना योद्धा स्टॉफ नर्स ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कमल किशोर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस भी जारी किया है। मुख्य कोषाधिकारी बस्ती द्वारा देयक प्रस्तुत करने संबंधित पत्र और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने सुशीला देवी के देयकों का भुगतान नहीं किया। इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए या तो सम्पूर्ण भुगतान करते हुए शपथ पत्र देने को कहा है या फिर निदेशक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर कारण बताना होगा।

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