कासगंज : मोहिनी हत्याकांड...मुनाजिर और मुस्तफा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, 31 जनवरी को होगी सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
On

अधिवक्ता केशव की जमानतमिलने के बाद दोनों आरोपी अधिवक्ताओ ने डाली थी हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी

कासगंज, अमृत विचार। मोहिनी हत्याकांड में अधिवक्ता केशव मिश्रा की जमानत मिलने के बाद मुनाजिर और मुस्तफा कामिल ने अपने अधिवक्ताओं की ओर से जमानती अर्जी डाली। न्यायाधीश ने वादी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई तक साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश आरोपियों को दिए हैं। अब अगली सुनवाई 31 जनवरी को की जायेगी।

बीती तीन सितंबर को महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर न्यायालय के मुख्य द्वार से लापता हो गईं थीं। चार सितंबर को उनका शव गोरहा नहर में मिला। उसके बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। आरोप लगाया कि कहीं न कहीं लापरवाही के चलते घटना का सही खुलासा नहीं हो पा रहा है। इस बीच महिला अधिवक्ता के पति की ओर से दी गई तहरीरके आधार पर पांच अधिवक्ता और एक विधि छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अधिवक्ता मुस्तफा कामिल, मुनाजिर रफी, केशव मिश्रा, असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा और सलमान शामिल रहे। बाद में पुलिस ने नया मोड़ देते हुए एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सुनील और उसके साथी को जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशान देही से मोबाइल और कपडे़ भी बरामद किए। बाद में जेल भेजे गए हत्यारोपियों ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए अधिवक्ताओं द्वारा रुपए देकर हत्या कराने की बात सामने आई।  इधर सभी आरोपी सहित अधिवक्ता भी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें केशव मिश्रा को जमानत मिल चुकी है। गुरुवार को आरोपी अधिवक्ता मुनाजिर और मुस्तफा कामिल के अधिवक्ताओं द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायाधीश ने पक्ष विपक्ष के अधिवक्ताओ की तर्क सुनने के बाद सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तिथि 31 जनवरी को दी गई है। मोहिनी पक्ष के अधिवक्ता अलोक दुबे ने पुलिसकी चार्ज सीट पर बहस करते हुए कहाकि यह सभी आरोपी है। इन पर देश द्रोह का मुकदमा चलरहा है। कामिल के बेटो ने मोहिनी तोमर लाखों रूपए देकर हत्या कराई है। ये षडयंत्र कारीहै। इसके पुख्ता सबूत पुलिस ने चार्ज सीट दाखिल करने में पेश किए हैं। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं को साक्ष्य पेश करने के निर्देश 31 जनवरी को दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को की जाएगी।

ये भी पढ़ें - कासगंज : खुशी फैमिली रेस्टोरेंट मामले में पुलिस का बड़ा कारनामा

संबंधित समाचार