प्रयागराज : पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी की याचिका पर सुनवाई 5 जून को
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके करीबी शौकत अली व तीन अन्य लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत दर्ज मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आगामी 5 जून को सुनिश्चित की गई है। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने याची शौकत अली को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है।
गौरतलब है कि अशोक कुमार दूबे ने 26 दिसंबर 2022 को थाना जाजमऊ, कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई की कि उक्त गिरोह संगठित रूप से साथ मिलकर एकल व सामूहिक रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने हेतु हिंसा करता है। यह गिरोह अंतर्जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा 7 नवंबर 2022 को पीड़िता नजीर फातिमा के प्लॉट पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध तरीके से एकत्र होकर पूर्व योजना के तहत आग लगा दी गई और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई।
मालूम हो कि इरफान सोलंकी व उनका भाई तथा गिरोह का सक्रिय सदस्य रिजवान सोलंकी उन्नाव में भू-माफिया चिन्हित हैं। उपरोक्त गिरोह का स्वतंत्र रहना न्याय हित व जनहित में उचित नहीं है। अतः इस गिरोह के विरुद्ध जल्द से जल्द आपराधिक कार्यवाही पूर्ण करने की आवश्यकता है।
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