मुरादाबाद : चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज, आरोपी को बचाने का आरोप

मुरादाबाद : चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज, आरोपी को बचाने का आरोप

मुरादाबाद, अमृत विचार। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न करना और वादी के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रामतलैया चौकी इंचार्ज के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए छह जून की तिथि तय की है। थाना मझौला क्षेत्र के रहने वाले रामेश्वर दयाल तुरैहा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंदर सिंह की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया है।

 जिसमें कहा कि चार-पांच साल पहले रविंद्र पुत्र ब्रज बहादुर सिंह निवासी कटघर उनसे उनकी नैनो कार मांग कर ले गया था। बाद में उसने कार वापस नहीं की। परेशान होकर रामेश्वर ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर केस दर्ज नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ही राम तलैया चौकी इंचार्ज द्वारा प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि उनपर शांति भंग का वाद भी दर्ज कर दिया गया। 

जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई, तब गलत रिपोर्ट लगा दी गई। परिवादी रामेश्वर ने बताया कि रविंद्र ने मेरी कार किसी कबाड़ी को बेच दी है, जिसके रुपए भी रविंद्र और चौकी इंचार्ज ने अपने पास रख लिए हैं। इस मामले में अदालत ने परिवाद को दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए छह जून की तारीख लगाई है।

ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, छह साल पहले हुई थी वारदात