शाहजहांपुर: कटरा नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज

तिलहर/कटरा (शाहजहांपुर), अमृत विचार। तिलहर में हुई नामांकन पत्रों की जांच में नगर पंचायत कटरा के सपा प्रत्याशी मोहित गुप्ता का पर्चा खारिज कर दिया गया है। उनका जाति प्रमाण पत्र वैध न पाए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इससे समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। वहीं मोहित गुप्ता ने इसे प्रशासन की मनमानी कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि वह क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तब जाति प्रमाण पत्र खारिज नहीं किया गया। अब सपा से प्रत्याशी बनाए गए तो जाति प्रमाण पत्र अवैध बता दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है।
कटरा नगर पंचायत सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। सपा ने यहां से मोहित गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था। रिटर्निंग ऑफीसर राजीव मिश्रा ने बताया कि मोहित गुप्ता का जाति प्रमाण पत्र अवैध होने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद इसकी सत्यता को जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनीं स्क्रीनिंग कमेटी ने परखा और जाति प्रमाण पत्र अवैध पाया। रिपोर्ट मिलने के बाद 25 अप्रैल की शाम को ही उनका नामांकन पत्र खारिज कर सूची चस्पा कर दी गई थी। अगले दिन जब मोहित गुप्ता आए तो उन्हें पूरी जानकारी भी दी गई। उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं।
दो बार लड़ चुके चुनाव पर सदैव वैध रहा प्रमाण पत्र
मोहित गुप्ता का कहना है कि वह कटरा खुदागंज ब्लॉक से ग्राम पंचायत कुमरखा से इसी प्रमाण पत्र के आधार पर बीडीसी सदस्य रह चुके हैं। दूसरी बाद 2021 में खुदागंज तृतीय से आरक्षित सीट जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं। दो चुनाव प्रमाण पत्र वैध रहा तो नगर निकाय चुनाव में प्रमाण पत्र अवैध कैसे हो गया। उन्होंने इसे भाजपा नेताओं के दबाव में लोकतंत्र की हत्या बताया है। वह इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे।
न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे: जिलाध्यक्ष
सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने कहा है कि कटरा में मनमाने ढंग से प्रत्याशी मोहित गुप्ता का प्रमाण पत्र खारिज किया गया है। सत्तापक्ष के नेताओं के इशारे पर प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहा है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया है। साथ ही न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे।
अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दो बार चुनाव लड़ लेने मात्र से वह वैध नहीं हो जाता। पहले क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार उनका जाति प्रमाण पत्र स्क्रीनिंग कमेटी की जांच में अवैध पाया गया। इसी आधार पर उनका पर्चा खारिज किया गया है।-राजीव मिश्रा, रिटर्निंग ऑफिसर- तिलहर।
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