कंझावला ‘हिट एंड रन’ मामला: 25 मई को आरोपियों की दलीलें सुनेगी कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली की एक सत्र अदालत ‘हिट एंड रन’ मामले में आरोपियों की दलीलों पर 25 मई को सुनवाई करेगी, जिसमें एक महिला की कार के नीचे फंसकर घिसटने के बाद मौत हो गई थी। अदालत के एक सूत्र ने कहा कि मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ को आवंटित किए जाने के बाद, अदालत ने शुक्रवार को आरोपों पर सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
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इससे पहले मंगलवार को एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले को सत्र अदालत को सौंप दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 अप्रैल को मामले में 800 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पांच आरोपियों दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। दो अन्य सह-आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी थी।
उल्लेखनीय है कि नया वर्ष शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह (20) की स्कूटी कार से टकरा गई थी, जिसके बाद सिंह कार के नीचे फंस गई थीं, जो उन्हें सुल्तानपुर से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी। इस दौरान युवती की मृत्यु हो गई थी।
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