एआईएडीएमके के प्रस्तावों के खिलाफ पनीरसेल्वम की याचिका, अदालत ने सुनवाई 20 अप्रैल तक टाली

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) से निष्कासित नेता ओ. पनीरसेल्वम द्वारा पार्टी की आम परिषद के प्रस्तावों के संबंध में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक स्थगित कर दी। जुलाई 2022 में पार्टी की आम परिषद के प्रस्तावों में पनीरसेल्वम और उनके कुछ सहयोगियों को निष्कासित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पनीरसेल्वम की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से भी इनकार कर दिया।
पनीरसेल्वम ने 28 मार्च को एकल न्यायाधीश द्वारा 11 जुलाई, 2022 के आम परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ अपनी याचिका के खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया। आम परिषद के प्रस्तावों में पनीरसेल्वम को निष्कासित कर दिया गया था और तत्कालीन अंतरिम प्रमुख के रूप में उनके प्रतिद्वंद्वी के. पलानीस्वामी को चुना गया था। फैसले के तुरंत बाद पलानीस्वामी को पार्टी के महासचिव के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई। आम परिषद एआईएडीएमके की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है।
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