मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत, सूरत सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत, सूरत सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को अगली सुनवाई

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी उपनाम वाली अपनी 2019 की टिप्पणी संबंधी मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को सूरत पहुंचे। 52 वर्षीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान से सूरत पहुंचे। गौरव पांड्या (राहुल गांधी के वकील, सूरत) ने बताया कि आज कोर्ट में अपील डाली गई, कोर्ट ने अपील को एडमिट कर लिया है। राहुल गांधी को बेल दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

राहुल गांधी के वकील ने उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 

सूरत की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि सत्र अदालत मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को करेगी। कांग्रेस नेता राहुल (52) दोपहर में बहन प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ एक उड़ान से सूरत पहुंचे और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर सत्र अदालत के लिए रवाना हुए।

राहुल को पिछले महीने यहां की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी। दो भगोड़े कारोबारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘उपनाम’ के बारे में अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी ने कहा था कि सारे ‘चोरों’ के ‘उपनाम’ मोदी हैं। निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील के लिए उनकी सजा एक महीने के लिए निलंबित कर दी थी। एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

रीहुल को सूरत की एक अदालत ने उस भाषण के लिए पिछले महीने दोषी ठहराया था और दो साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उपनाम को दो भगोड़े उद्योगपतियों के साथ जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि चोरों का उपनाम यही कैसे होता है। अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन के वास्ते जमानत दी थी। फैसले के एक दिन बाद, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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