गोंडा: हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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अमृत विचार, गोंडा। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के दसियापुर गांव में वर्ष 2014 में हुए एक हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10- 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के दसियापुर गांव में वर्ष 2014 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में देहात कोतवाली पुलिस ने दसियापुर गांव के रहने वाले सोनू ऊर्फ दीपक व सुरेंद्र पांडे, नारायनपुर गांव के रहने वाले सुनील कुमार तिवारी व रामनगर तरहर गांव के रहने वाले सर्वेश दुबे के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व कोतवाली देहात के पैरोकार हेड कांस्टेबल रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 10- 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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